नया इनकम टैक्स बिल 2025 दोनों सदनों में हुआ पास, 60 साल पुराने ‘आयकर अधिनियम 1961’ की लेगा जगह; क्या 12 लाख की छूट जारी रहेगी?, जानें।

नया इनकम टैक्स बिल 2025 दोनों सदनों में हुआ पास, 60 साल पुराने ‘आयकर अधिनियम 1961’ की लेगा जगह; क्या 12 लाख की छूट जारी रहेगी?, जानें।
August 12, 2025 at 5:14 pm

New Income Tax Bill 2025: 11 अगस्त 2025, सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल- 2025 पेश किया। विपक्ष के भारी विरोध के बीच सिर्फ 3 मिनट में इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा में पारित होने के बाद आज 12 अगस्त 2025, मंगलवार को राज्य सभा पेश किया गया। राज्य सभा में भी इसे पास कर दिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह बिल 60 साल पुराने ‘आयकर अधिनियम 1961’ की जगह लेगा।

नया इनकम टैक्स बिल 2025 क्या है?

नया इनकम टैक्स बिल 2025, 60 साल से चले आ रहे आयकर अधिनियम में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। इस बिल को बनाने में प्रवर समिति की 285 सिफारिशें शामिल की गई हैं। इस नये इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य टैक्स कानून को सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से बेहतर बनाना है। इस नये बिल में 536 धाराएं होंगी जबकि पुराने कानून में 819 धाराएं थीं। इसके साथ ही नये बिल में अध्यायों की संख्या भी घटाकर 23 कर दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस बिल को तैयार करने में काफी समय लगा है। इसके साथ ही डिजिटल युग की सभी जरूरतों के अनुसार इसे ढाला गया है। सबसे खास बदलाव, Financial year और Assessment Year जैसे ऑप्शन को खत्म करके टैक्स ईयर (Tax Year) कॉन्सेप्ट को शुरू करने का है।

भारत के संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नये इनकम टैक्स बिल 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि सोमवार को लोकसभा में और मंगलवार को राज्य सभा में भी पास हुए बिल में 12 लाख रुपये की टैक्स छूट खत्म नहीं हो रही है। यह नया बिल पहले (फरवरी 2025 में) पेश किए गए बिल का संशोधित रूप है, जिसमें लोकसभा की चयन समिति की 285 सिफारिशें शामिल की गई हैं और सरकार ने उन्हें मंजूरी दी है। रिजिजू ने मीडिया में चली इस अफवाह को पूरी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि इस नए इनकम टैक्स बिल में करदाता को मिली 12 लाख रुपये तक की छूट समाप्त कर दी जाएगी।