पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी: BSF कांस्टेबल भर्ती में 50% आरक्षण, MHA ने बदले नियम

पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी: BSF कांस्टेबल भर्ती में 50% आरक्षण, MHA ने बदले नियम
December 22, 2025 at 1:07 pm

नए साल से पहले केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा अब 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने अधिसूचना जारी कर दी है।

गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 की धारा 141 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है। नए नियमों को BSF भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर से लागू हो चुके हैं।

क्या है नया नियम?

संशोधित नियमों के अनुसार, हर भर्ती वर्ष में BSF कांस्टेबल पदों पर:

  • 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे
  • 10% पद पूर्व सैनिकों के लिए
  • 3% तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए सीधी भर्ती से भरे जाएंगे


दो चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया

पहले चरण में नोडल फोर्स के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती की जाएगी।
दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) अन्य उम्मीदवारों के लिए शेष 47 प्रतिशत पदों पर भर्ती करेगा, जिसमें पूर्व सैनिकों का 10 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल रहेगा। इसके अलावा पहले चरण में किसी विशेष श्रेणी में बची हुई पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियों को भी भरा जाएगा।

महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की संख्या हर साल BSF के महानिदेशक द्वारा कार्य आवश्यकता के आधार पर तय की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी खास छूट

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कई बड़ी छूट देने का फैसला किया है।

  • फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी छूट
  • आयु सीमा में विशेष छूट
  • सीधी भर्ती का लाभ


सरकार का मानना है कि अग्निवीर पहले ही सेना में कठिन प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा शारीरिक परीक्षा में शामिल करने की जरूरत नहीं है।