शराब बंदी के 9 साल: 2025 में बिहार में रिकॉर्ड जब्ती, 36 लाख लीटर शराब पकड़ी गई, 1.25 लाख गिरफ्तार

शराब बंदी के 9 साल: 2025 में बिहार में रिकॉर्ड जब्ती, 36 लाख लीटर शराब पकड़ी गई, 1.25 लाख गिरफ्तार
January 10, 2026 at 6:11 pm

बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लगभग नौ वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है। वर्ष 2025 में राज्य पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 36.3 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की है। साथ ही, कानून का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 1.25 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि जब्त की गई शराब में इंडियन मेड फॉरेन लिकर(IMFL) के साथ-साथ देशी शराब भी शामिल है। उनके अनुसार, कुल जब्ती में लगभग 18.99 लाख लीटर IMFL और 17.39 लाख लीटर देसी शराब पाई गई।

पिछले साल से अधिक कार्रवाई

डीजीपी के मुताबिक, 2025 में शराबबंदी कानून के तहत 1,25,456 गिरफ्तारियां हुईं, जबकि 2024 में यह संख्या 1,21,671 थी। यानी एक साल में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि जब्ती और गिरफ्तारी के मामलों में कुल मिलाकर 25 से 30 प्रतिशत तक इजाफा देखा गया है।

2016 में लागू हुआ था कानून

बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, जिसके तहत राज्य में शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। हालांकि, इसके बावजूद समय-समय पर अवैध तस्करी और जहरीली शराब से जुड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं।

जहरीली शराब पर सख्ती

डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि जहरीली शराब की घटनाओं को रोकने के लिए स्पिरिट की अवैध बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 2025 में शराब से जुड़ी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान और तेज किए गए हैं।

दूसरे राज्यों में भी अभियान

शराब तस्करी की जड़ तक पहुंचने के लिए बिहार पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने पड़ोसी राज्यों में भी कार्रवाई की। वर्ष 2025 में कुल 38 विशेष ऑपरेशन किए गए, जिनमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन अभियानों के दौरान 29 बड़े वाहन, 26 छोटे वाहन और 2.27 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की गई।

संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई

डीजीपी ने बताया कि अवैध शराब कारोबार से अर्जित संपत्ति को भी निशाना बनाया जा रहा है। वर्ष 2025 में ऐसे 289 लोगों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ BNSS की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित है।