अलवर: नाबालिग से 15 बार दुष्कर्म, पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व ₹4 लाख जुर्माना सुनाया

अलवर: नाबालिग से 15 बार दुष्कर्म, पोक्सो  कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व ₹4 लाख जुर्माना सुनाया
January 3, 2026 at 5:06 pm

राजस्थान के अलवर जिले में पोक्सो कोर्ट-2 ने एक 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के जघन्य आरोप में आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ₹4,00,000 का भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से ₹2,00,000 की राशि पीड़िता को प्रतिकर(compensation) के रूप में देने की अनुशंसा की गई है।

मामले के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग को कोल्ड-ड्रिंक और टॉफी के बहाने बहला-फुसलाकर, घर और अन्य स्थलों पर ले जाकर करीब 10 से 15 बार दुष्कर्म किया। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि सजा के दौरान आरोपी की ओर से कोर्ट से नरमी की अपील की गई थी, लेकिन अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।

पोक्सो कोर्ट-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने टिप्पणी की कि आरोपी ने नाबालिग की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर जघन्य अपराध किया है, जिसका प्रभाव पीड़िता के सम्पूर्ण जीवन पर पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

यह घटना करीब एक साल पहले दर्ज कराई गई शिकायत के बाद उजागर हुई थी, जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्परता से जांच की और पोक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।