शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज, माघ मेला शिविर में पहुंची पुलिस टीम ने शुरू की जांच

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज, माघ मेला शिविर में पहुंची पुलिस टीम ने शुरू की जांच
February 23, 2026 at 3:51 pm

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों से कथित यौन शोषण के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की विधिवत विवेचना शुरू कर दी है।

यह कार्रवाई तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर की गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दो कथित नाबालिग पीड़ितों की ओर से झूंसी थाने में तहरीर दी थी। आरोप है कि एफआईआर दर्ज न होने पर उन्होंने 28 जनवरी को धारा 173(4) के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की।

एडीजे रेप एवं पोक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद झूंसी थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

माघमेला शिविर में पहुंची पुलिस

एफआईआर दर्ज होने के बाद झूंसी थाना अध्यक्ष महेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम वादी आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र स्थित शिविर परिसर पहुंची।

विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साइट प्लान (नक्शा नजरी) तैयार किया। पुलिस ने शिविर परिसर, प्रवेश-निकास मार्ग, संबंधित कक्षों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भौतिक सत्यापन और अंकन किया, ताकि जांच निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाई जा सके।

कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई

बताया जा रहा है कि प्रारंभ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत के निर्देश पर अब औपचारिक रूप से केस दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आगे क्या?

फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जांच के दौरान साक्ष्यों, बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।