Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के व्यापारियों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत दी है। अब व्यापार से जुड़ी छोटी गलतियों पर जेल नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025’ को मंजूरी मिल गई है।
सरकार ने इस अध्यादेश के तहत लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक कानूनों से लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। अब इन मामलों में कैद की जगह जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारियों को मिलेगी कानूनी झंझटों से राहत
योगी सरकार का यह कदम प्रदेश में व्यापारिक माहौल को सरल और निवेश-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
पहले छोटे उल्लंघनों पर भी जेल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार का फोकस सुधारात्मक दंड प्रणाली पर है।
इससे प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है।
अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय केंद्र सरकार की ‘Ease of Doing Business’ नीति के अनुरूप है और यूपी में नए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में 274 पदों की मंजूरी
कैबिनेट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल 274 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें शामिल हैं —
यह फैसला न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाएगा और लंबित मामलों के निपटारे की गति को तेज करेगा।